Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाई जाती रहती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है ताकि उनके जीवन के स्तर में सुधार आ सके। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शुरू की गई है जिसका नाम है “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना”।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी परिवार को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी को प्राप्त करना होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषताएं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इत्यादि की जानकारी इस पोस्ट में कवर करेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार |
योजना उद्देश्य | राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन |
योजना प्रकार | चालू |
सहायता राशि | 6000 रूपये/ वार्षिक |
योजना शुरू | 30 अगस्त 2019 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://haryana.gov.in/ |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ( #MMPSY ) : देश की अपनी तरह की पहली सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनूठी पहल जिससे हरियाणा के पात्र वंचित परिवारों के सदस्यों को मिलेगा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं पेंशन का लाभ। pic.twitter.com/jHJmAyCLjM
— CMO Haryana (@cmohry) August 30, 2019
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है जिसमें प्रति की ₹2000 सीधी लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
योजना के अंतर्गत भेजी जाने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ प्रदेश की हर जाति धर्म के लोग उठा सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का आरंभ 30 अगस्त 2019 से किया गया है।
योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी की खाते में सीधा भेजी जाती है। इस आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के साथ अन्य योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: इस योजना के तहत हरियाणा के परिवार के किसी एक सदस्य को जीवन बीमा के लिए हर वर्ष 330 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थी परिवार को 6 वर्ष तक हर महीने ₹500 की राशि दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : इस योजना के माध्यम से परिवार के किसी एक सदस्य को बीमा करवाना होगा और सालाना ₹12 का भुगतान करना होगा। अगर बीमा धारक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार को ₹200000 की सहायता राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार को सालाना ₹55 से लेकर ₹200 तक मासिक अंशदान करना होता है। इसके बाद जब उम्मीदवार 7 साल तक इसे भरते हैं, तो उन्हें ₹3000 की पेंशन हर महीने मिलती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर लाभार्थी को हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि दी जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को हर महीने ₹55 से लेकर ₹200 तक जमा करने होते हैं।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होने चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार ही केवल इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होने चाहिए।
- आवेदक किसान परिवार के पास कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक ही होनी चाहिए।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana दस्तावेज
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- परिवार पहचान पत्र
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को देखें –
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सरल केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर या अंत्योदय केंद्र में चले जाना है।
- वहां जाकर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन फार्म ले लेना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म में जो भी जानकारी पूछी गई है, उन सभी को सही-सही दर्ज कर लेना है।
- आवेदन फार्म में आवेदक का नाम, पिता का नाम, मकान नंबर, आयु, जिला, ब्लाक, तहसील, जमीन की जानकारी, आय की जानकारी इत्यादि के बारे में पूछा रहेगा।
- इसके बाद आवेदन फार्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न कर देना है।
- अब आपको यह आवेदन फार्म दस्तावेजों की कॉपी के साथ वही जमा करवा देना है, जहां से अपने आवेदन फार्म लिया था। इसी के साथ जो भी आवेदन शुल्क आपसे मांगा जाए उसे भी दे देना है।
- आवेदन जमा होने के बाद आपकी आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। सभी चीज सही पाए जाने पर आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद आपको योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा के गरीब परिवारों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तों में भेजी जाती है।
- प्रत्येक किस्त में ₹2000 लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले परिवारों को दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन इत्यादि का लाभ भी दिया जाता है। जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
- इस योजना का लाभ प्रदेश के हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को बिना किसी जाति-पाति के भेदभाव के दिया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर गरीब परिवार अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे।
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